सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 2018 आरक्षण कानून की वैधता को बरकरार रखा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक के 2018 आरक्षण कानून की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें एससी और एसटी श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना कि सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के एक समूह द्वारा पोस्ट-आधारित कोटा लागू करने के लिए दायर किए गए आवेदन और सार्वजनिक रोजगार में प्रवेश स्तर पर क्रीमी लेयर के सिद्धांत को बनाए रखने योग्य नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल नवंबर में मामले में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा दायर किए गए आवेदनों पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। पिछले साल मई में, शीर्ष अदालत ने एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देने वाले कानून को बरकरार रखा था, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति एवं वरिष्ठता क्रम में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।